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Reuters

देश के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के खिलाफ लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों की आंतरिक जांच के लिए मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज जस्टिस एस. ए. बोबडे को नियुक्त किया गया है। संपर्क किए जाने पर जस्टिस बोबडे ने इस घटनाक्रम की पुष्टि की। वरिष्ठता क्रम के मुताबिक वह सीजेआई के बाद वरिष्ठतम जज हैं।

जस्टिस बोबडे ने बताया कि नंबर 2 जज होने के नाते सीजेआई ने उन्हें सुप्रीम कोर्ट की एक पूर्व महिला कर्मचारी द्वारा उनके (सीजेआई के) खिलाफ लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरापों की जांच के लिए नियुक्त किया है। उन्होंने बताया कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों- जस्टिस एन. वी. रमन और जस्टिस इंदिरा बनर्जी को शामिल कर एक समिति गठित की है।

जस्टिस बोबडे ने कहा, 'मैंने समिति में जस्टिस रमन को शामिल करने का फैसला किया है क्योंकि वह वरिष्ठता में मेरे बाद हैं और जस्टिस बनर्जी को इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि वह महिला जज हैं।'

उन्होंने कहा कि उन्होंने उस महिला को पहले ही नोटिस जारी कर दिया है जिसने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाते हुए जजों को पत्र लिखे थे। इस मामले पर पहली सुनवाई शुक्रवार को होगी और सुप्रीम कोर्ट के महासचिव को भी सभी दस्तावेजों और सामग्री के साथ तैयार रहने के लिए कहा गया है।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट की एक पूर्व महिला कर्मचारी ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। इस महिला कर्मचारी ने शपथ पत्र देकर सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों को आरोप लगाने वाला यह पत्र भेजा था। इस पूरे मामले की सुनवाई के लिए एक स्पेशल बेंच का गठन किया गया और शनिवार को इस मसले पर सुनवाई हुई।

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ANI

सीजेआई गोगोई ने कहा कि यह अविश्वसनीय है। मुझे नहीं लगता कि इन आरोपों का खंडन करने के लिए मुझे इतना नीचे उतरना चाहिए। सीजेआई गोगोई ने कहा कि न्यायपालिका को बलि का बकरा नहीं बनाया जा सकता। इस दौरान सीजेआई ने आरोपों को निराधार बताते हुए इसे अगले हफ्ते कुछ अहम मामलों की होने वाली सुनवाई से उन्हें रोकने की कोशिश करार दिया।

सीजेआई ने आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा, 'यह अविश्वसनीय है। मुझे नहीं लगता कि इन आरोपों का खंडन करने के लिए मुझे इतना नीचे उतरना चाहिए।'

आरोपों से आहत सीजेआई ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका में 20 साल की निःस्वार्थ सेवा का यह इनाम मिला है। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका में 20 सालों की निःस्वार्थ सेवा के बाद उनके पास 6.8 लाख रुपये बैंक बैलेंस हैं और पीएफ में 40 लाख रुपये हैं। सीजेआई गोगोई ने कहा कि जब उनके खिलाफ कुछ नहीं मिला तो मेरे खिलाफ आरोप लगाने के लिए इस महिला को खड़ा किया गया।

न्यूज एजेंसी भाषा के अनुसार, उन्होंने आगे कहा कि न्यायपालिका को बलि का बकरा नहीं बनाया जा सकता। मैंने आज अदालत में बैठने का असामान्य और असाधारण कदम उठाया है क्योंकि चीजें बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। उन्होंने कहा कि मैं इस कुर्सी पर बैठूंगा और बिना किसी भय के न्यायपालिका से जुड़े अपने कर्तव्य पूरे करता रहूंगा।