सुप्रीम कोर्ट ने आज एक और बड़ा फैसला दिया. सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की सुनवाई का अब सीधा प्रसारण किया जा सकेगा, इसके लिए नियम बनाए जाएंगे. देश की शीर्ष अदालत ने अदालती कार्यवाही का सीधा प्रसारण एवं वीडियो रिकॉर्डिंग करने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि सीधा प्रसारण सेवा की शुरुआत वह अपने यहां से करेगा, हालांकि इसके लिए कुछ नियमों को पालन करना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, 'कोर्ट की कार्यवाही का सीधा प्रसारण होने से न्यायिक प्रणाली में जवाबदेही बढ़ेगी.'
Supreme Court allows live streaming of court proceedings, says, 'it will start from the Supreme Court. Rules have to be followed for this. Live streaming of court proceedings will bring accountability into the judicial system." pic.twitter.com/UAWZVV9DcA
— ANI (@ANI) September 26, 2018
इस मसले पर प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने गत 24 अगस्त को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि वह अदालतों में बढ़ती भीड़ कम करने के लिए 'खुले कोर्ट' की व्यवस्था लागू करना चाहता है.
इससे पहले न्यायालय की कार्यवाहियों का सीधा प्रसारण करने की मांग करने वाली वकीलों की जनहित याचिकाओं की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने इस बारे में अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल की राय मांगी थी.
हालांकि कोर्ट ने आरक्षण और अयोध्या जैसे संवेदनशील मामलों की सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग करने की इजाजत नहीं दी है. कोर्ट ने कहा कि लाइव स्ट्रीमिंग से पारदर्शिता बढ़ेगी और ये ओपन कोर्ट का सही सिद्धांत होगा. जस्टिस डीवाई चंद्रचूड ने कहा कि हम खुली अदालत को लागू कर रहे हैं. ये तकनीक के दिन हैं हमें पॉजीटिव सोचना चाहिए और देखना चाहिए कि दुनिया कहां जा रही है. कोर्ट में जो सुनवाई होती है वेबसाइट उसे कुछ देर बाद ही बताती है. इसमें कोर्ट की टिप्पणी भी होती हैं. साफ है कि तकनीक उपलब्ध है. हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए.