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IANS

सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर आलोक वर्मा ने इंडियन पुलिस सर्विस (आईपीएस) से इस्तीफा दे दिया है. इससे पहले आलोक वर्मा ने डीजी फायर सर्विसेज एंड होमगार्ड का पद संभालने से इनकार कर दिया था.

गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने उन्हें सीबीआई चीफ के पद से हटा दिया था और उनका तबादला बतौर डीजी फायर सर्विसेज एंड होमगार्ड कर दिया था.

बता दें कि DoPT सरकार का विभाग है जहां से सरकारी मशीनरी में टॉप ऑफिसर्स की नियुक्ति होती है. गुरुवार को जब सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति करने वाली चयन समिति की बैठक हुई थी तो इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ए के सीकरी और कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल थे.

प्रधानमंत्री मोदी, लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति ए के सीकरी की समिति ने 2-1 के बहुमत से वर्मा को सीबीआई प्रमुख के पद से हटाने का फैसला किया. मोदी और न्यायमूर्ति सीकरी वर्मा को सीबीआई निदेशक पद से हटाने के पक्ष में थे, जबकि खड़गे ने इसका विरोध किया.

DoPT के सचिव श्री चंद्रमौली को लिखे पत्र में आलोक वर्मा ने कहा है कि उन्हें सीबीआई के पद से हटाने से पहले सफाई का मौका नहीं दिया गया. आलोक वर्मा ने कहा है कि इस पूरी प्रक्रिया में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की अवहेलना की गई है. आलोक वर्मा ने कहा कि चयन समिति ने इस बात का ध्यान नहीं रखा कि CVC की पूरी रिपोर्ट उस शख्स के बयान पर आधारित है जिसकी जांच खुद सीबीआई कर रही है.

आलोक वर्मा ने इस्तीफा देते हुए अपने त्याग-पत्र में लिखा कि यह 'सामूहिक आत्ममंथन' का समय है. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के सचिव को भेजे गए अपने इस्तीफे में वर्मा ने कहा,'यह भी गौर किया जाए कि अधोहस्ताक्षरी 31 जुलाई 2017 को ही रिटायर हो चुका था और 31 जनवरी 2019 तक सीबीआई के निदेशक के तौर पर अपनी सेवा दे रहा था, क्योंकि यह तय कार्यकाल वाली भूमिका होती है. अधोहस्ताक्षरी अब सीबीआई निदेशक नहीं है और महानिदेशक दमकल सेवा, नागरिक सुरक्षा एवं गृह रक्षा के पद के लिहाज से पहले ही सेवानिवृति की उम्र पार कर चुका है, अत: अधोहस्ताक्षरी को आज से सेवानिवृत समझा जाए'.

बता दें कि 23 अक्टूबर 2018 को केंद्र सरकार ने आलोक वर्मा को तब जबरन छुट्टी पर भेज दिया था, जब सीबीआई में नंबर-2 राकेश अस्थाना से उनकी लड़ाई सार्वजनिक हो गई थी. सीबीआई में नंबर-1 और नंबर-2 के बीच की ये लड़ाई सत्ता और अहम के टकराव को लेकर थी.

आलोक वर्मा ने अपने डिप्टी राकेश अस्थाना के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, जबिक राकेश अस्थाना ने सरकार से शिकायत की और कहा कि उनके बॉस भ्रष्टाचार में लिप्त हैं.

इससे पहले पद से हटाये जाने के बाद आलोक वर्मा ने कहा था कि झूठे, अप्रमाणित और बेहद हल्के आरोपों को आधार बनाकर उनका ट्रांसफर किया गया. आगे उन्होंने कहा कि ये आरोप उस एक शख्स ने लगाए हैं, जो उनसे द्वेष रखता है.

पीटीआई को दिए एक बयान में आलोक वर्मा ने कहा कि 'सीबीआई उच्च सार्वजनिक स्थानों में भ्रष्टाचार से निपटने वाली एक प्रमुख जांच एजेंसी है, एक ऐसी संस्था है जिसकी स्वतंत्रता को संरक्षित और सुरक्षित किया जाना चाहिए. आगे उन्होंने कहा कि इसे बिना किसी बाहरी प्रभावों यानी दखलअंदाजी के कार्य करना चाहिए. मैंने संस्था की साख बनाए रखने की कोशिश की है, जबकि इसे नष्ट करने के प्रयास किए जा रहे हैं. इसे केंद्र सरकार और सीवीसी के 23 अक्टूबर, 2018 के आदेशों में देखा जा सकता है जो बिना किसी अधिकार क्षेत्र के दिए गए थे और जिन्हें रद्द कर दिया गया.'