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एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए, पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करके राज्य के नक़्शे को दोबारा तैयार कर दिया है। जम्मू-कश्मीर राज्य को 2 केंद्रशासित प्रदेशों- जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बांटे जाने संबंधी जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक को राज्यसभा की मंजूरी मिलने के एक दिन बाद लोकसभा की भी मंजूरी मिल गई। इसके पक्ष में 367 और विपक्ष में 67 वोट पड़े।

राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह बिल कानून का रूप ले लेगा। इसके अलावा जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने संबंधी अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को हटाने का प्रस्ताव भी पास हो गया। इस प्रस्ताव के पक्ष में 351 वोट पड़े जबकि विरोध में 72 वोट पड़े।

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राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जो जमीनी स्थिति की समीक्षा करने के लिए कश्मीर में मौजूद हैं ने कहा है कि स्थानीय लोग मोदी सरकार के इस कदम से खुश हैं। डोभाल ने गृह मंत्रालय को एक रिपोर्ट भेजी है, जिसमें उन्होंने लिखा, "जम्मू-कश्मीर में शांति और सामान्य स्थिति है और क्षेत्र में कोई अप्रिय घटना नहीं घटित हुई है। कोई आंदोलन नहीं। लोग आवश्यक कार्यों के लिए भी घरों से बाहर निकल रहे हैं।"

गृह सचिव राजीव गौबा भी जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा उपायों की देखरेख के लिए मौजूद हैं।

जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को रद्द करने का प्रस्ताव मंगलवार 6 अगस्त को गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में पेश किया। बीजेपी सरकार के पास संसद के निचले सदन में स्पष्ट बहुमत है। इससे पूर्व जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक को सोमवार को राज्यसभा में दो-तिहाई बहुमत से पारित किया गया।

गृह मंत्री अमित शाह ने आर्टिकल 370 की वजह से जम्मू-कश्मीर को हुए नुकसान को बताया और इसे आतंकवाद की जड़ करार दिया। उन्होंने आर्टिकल 370 को विकास विरोधी, महिला, दलित और आदिवासी विरोधी बताया और जम्मू-कश्मीर को दिए विशेष राज्य के दर्जे को खत्म किए जाने को एक ऐतिहासिक भूल को सही करने वाला ऐतिहासिक कदम बताया।

इसके साथ ही गृह मंत्री ने सदन को भरोसा दिया कि जम्मू-कश्मीर में हालात जैसे ही सामान्य होंगे, उसे फिर राज्य का दर्जा देने पर सरकार विचार कर सकती है। शाह ने बिल पास कराए जाने की प्रकिया पर उठे सवाल का भी जवाब दिया और तर्कों के साथ बताया कि बिल संविधानसम्मत प्रक्रिया के तहत ही लाया गया है।