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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि पीएमसी बैंक के करीब 78 प्रतिशत जमाकर्ताओं को उनकी पूरी जमा पूंजी निकालने की अनुमति दी गई है, हालांकि 50 हजार रुपये तक धन निकालने की सीमा अभी जारी है.

निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान कहा कि विवाह कार्यक्रमों, स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थितियों, शिक्षा आदि अन्य कठिनाई वाली परिस्थितियों में पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक में खाता रखने वाले लोग भारतीय रिजर्व बैंक के कठिन परिस्थितियों वाले प्रावधानों का इस्तेमाल करते हुए एक लाख रुपये तक धन निकासी कर सकते हैं.

वित्त मंत्री ने पिनाकी मिश्रा के पूरक प्रश्न के उत्तर में कहा, 'पीएमसी बैंक का मामला बहुत संवेदनशील है. आरबीआई के बेहतर समन्वय से इस मामले में सरकार कदम उठा रही है.'

उन्होंने कहा, 'पीएमसी बैंक के करीब 78 प्रतिशत जमाकर्ताओं को उनका सारा धन निकालने की अनुमति दे दी गई है. ये छोटे-छोटे जमाकर्ता हैं. इस कदम से सभी छोटे जमाकर्ताओं के संबंध में चिंता का ध्यान रखा गया है.'

वित्त मंत्री ने कहा कि पीएमसी बैंक के प्रवर्तकों की संपत्तियों को जब्त करने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं. इन संपत्तियों को जल्द से जल्द नीलाम कर जमाकर्ताओं की जमा पूंजी वापस की जाएगी. आरबीआई ने गत 24 सितंबर को पीएमसी बैंक के परिचालन पर निषेध संबंधी कदम उठाए थे और इसमें कथित वित्तीय अनियमितताओं का पता लगाने के लिए एक प्रशासक की नियुक्ति की थी.

साभार : यह लेख मूल रूप से समाचार एजेंसी पीटीआई द्वारा अंग्रेजी में लिखा गया है. यह मूल लेख का हिंदी अनुवाद है.