केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की नागरिकता पर उठ रहे सवालों पर उनसे जवाब मांगा है। गृह मंत्रालय ने बीजेपी नेता सुब्रमण्यन स्वामी की चिट्ठी के बाद राहुल को नोटिस जारी करते हुए उनसे 15 दिनों के अंदर जवाब माँगा है। बता दें कि स्वामी ने अपने पत्र में राहुल के ब्रिटिश नागरिक होने का दावा किया है। इसे लेकर स्वामी ने ट्वीट भी किया है।
Ministry of Home Affairs issues notice to Congress President Rahul Gandhi over his citizenship after receiving a complaint from Rajya Sabha MP Dr Subramanian Swamy; MHA asks Rahul Gandhi to respond in the matter within a 'fortnight'. pic.twitter.com/rkFu6TJ7lu
— ANI (@ANI) April 30, 2019
स्वामी ने ट्वीट करते हुए पूछा, 'क्या गृह मंत्रालय ने आज मेरी शिकायत पर नोटिस जारी किया है?' हालांकि उन्होंने ट्वीट में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का नाम लेकर जिक्र नहीं किया है बल्कि उनपर तंज कसा है। वहीं नागरिकता को लेकर बीजेपी कांग्रेस अध्यक्ष पर हमलावर हो गई है और उसका कहना है कि राहुल को आरोपों पर सफाई देना चाहिए।
Has MHA issued Notice on my Complaint to Buddhu on his British Citizenship today?
— Subramanian Swamy (@Swamy39) April 30, 2019
स्वामी ने अपनी शिकायत में दावा किया है कि 2003 में ब्रिटेन में Backops लिमिटेड नामक कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ था। इस कंपनी का पता 51 साउथगेट स्ट्रीट, विंचेस्टर, हैंपशायर SO23 9EH है और राहुल इसके एक निदेशक और सचिव थे। स्वामी ने अपनी शिकायत में यह भी दावा किया है कि कंपनी के 10-10-2005 और 31-10-2006 को फाइल किए गए वार्षिक रिटर्न में राहुल की जन्मतिथि 19-06-1970 अंकित हैं और नागरिकता ब्रिटिश बताई गई है। 17-02-2009 को कंपनी को बंद (डिसलूशन अप्लीकेशन) करने के समय भी राहुल की नागरिकता ब्रिटिश बताई गई है। गृह मंत्रालय ने स्वामी की इस शिकायत के आधार पर राहुल गांधी को अपना पक्ष रखने और 15 दिन के भीतर इसका जवाब मांगा है। केंद्र सरकार में निदेशक (नागरिकता) बी. सी. जोशी ने राहुल को यह नोटिस जारी किया है।
इसके अलावा कुछ दिन पहले लोकसभा चुनाव में अमेठी से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे ध्रुव लाल ने रिटर्निंग ऑफिसर से शिकायत की थी कि राहुल ने ब्रिटिश नागरिकता ने ली थी और इसलिए उनका नामांकन रद्द किया जाए। हालांकि बाद में निर्वाचन अधिकारी ने राहुल के नामांकन की जांच कर इसे वैध करार दिया था।
गौरतलब है कि स्वामी ने गृह मंत्रालय को राहुल की नागरिकता के खिलाफ दो बार पत्र लिख चुके हैं। 21 सितंबर 2017 को भी स्वामी ने इस बारे में एक शिकायत की थी। स्वामी ने 29 अप्रैल 2019 को भी पत्र लिखा। स्वामी ने अपने पत्र में राहुल के ब्रिटिश नागरिक होने का दावा किया है। इसी पत्र पर गृह मंत्रालय ने राहुल को नोटिस भेजा है।
बता दें कि अमेठी के प्रत्याशी ध्रुव लाल के वकील रवि प्रकाश ने रिटर्निंग ऑफिसर से शिकायत की थी कि राहुल गांधी ने ब्रिटिश नागरिकता ली थी और इसलिए उनका नामांकन रद्द किया जाए। उन्होंने ब्रिटेन में रजिस्टर्ड एक कंपनी के कागजातों के आधार पर यह दावा किया था। साथ ही राहुल गांधी की शैक्षणिक योग्यता में त्रुटि का आरोप भी लगाया गया है। बीजेपी ने इस मुद्दे को लपकते हुए कांग्रेस और राहुल गांधी से जवाब मांगा था।