सांकेतिक तस्वीर
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टीवी चैनलों के नए नियम से डीटीएच और केबल ऑपरेटर्स उपभोक्ताओं का टीवी बिल नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इससे उन्हें चुनिंदा चैनल देखने की आजादी मिलती है। ट्राई के चेयरमैन आर. एस. शर्मा ने मंगलवार को यह बात कही। एक अप्रैल से उपभोक्ता सिर्फ उन्हीं चैनलों के लिए भुगतान करेंगे जो वह देखना चाहते हैं, क्योंकि नए नियम के मुताबिक अब ऑपरेटर्स उन्हें उन चैनलों को देखने और उनका भुगतान करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है, जो वह नहीं देखना चाहते हैं।

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा चैनलों की कीमत को लेकर जारी नए नियम के मुताबिक, ब्रॉडकास्टर्स, डिस्ट्रिब्यूटर्स और केबल टेलिविजन ऑपरेटर्स को हर चैनल की अलग-अलग कीमत तय करनी है, जो 19 रुपये से अधिक नहीं हो सकती।

शर्मा ने कहा कि ट्राई आंकड़ों को इकट्ठा करने का काम कर रहा है, जिससे पता चलेगा कि नए नियम से डीटीएच और केबल ऑपरेटर्स उपभोक्ताओं का मासिक बिल नहीं बढ़ा है। उन्होंने कहा, 'औसतन 90 फीसदी लोग 50 से कम चैनल देखते हैं। यहां तक कि मेरा मासिक टीवी बिल 700 रुपये से घटकर 236 रुपये पर पहुंच गया है।'

100 फ्री-टु-एयर चैनलों के लिए उपभोक्ताओं को अब हर महीने केवल 130 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा। वे अतिरिक्त कीमत देकर ब्रॉडकास्टर या डिस्ट्रिब्यूटर से पेड चैनलों की सेवा ले सकते हैं।

शर्मा ने कहा कि ट्राई को शिकायतें मिल रही हैं कि कुछ सेवा प्रदाता सिलेक्टेड चैनलों की सेवा एक्टिवेट नहीं कर रहे हैं या ऐसा करने में बहुत ज्यादा वक्त ले रहे हैं। उन्होंने कहा, 'अगर हमारे पास उनके खिलाफ शिकायत आती है, तो हम उन्हें कारण बताओ नोटिस देने में जरा भी देर नहीं करेंगे। उपभोक्ता हमारे कॉल सेंटर पर भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।'