सांकेतिक तस्वीर
सांकेतिक तस्वीरIANS

देश छोड़कर भाग गए पीएनबी घोटाले के आरोपी नीरव मोदी को एक बड़ा झटका देते हुए महाराष्ट्र के रायगढ़ के अलीबाग में स्थित उसके एक बंगले को डायनामाइट से ढहा दिया गया है. बंगले को गिराने के लिए खंभों में डायनामाइट भी लगाया गया. शुक्रवार को रिमोट कंट्रोल से डायनामाइट को उड़ाया गया.

नीरव मोदी के इस बंगले को 25 जनवरी को तोड़ने की शुरुआत हुई थी. लेकिन बंगला क़िलानुमा इतना मज़बूत बनाया गया है कि इसे तोड़ने में महीनों का समय लगता. इसलिए इसे बम से उड़ाने का फ़ैसला लिया गया है. बताया जा रहा है कि नीरव मोदी का यह बंगला करीब सौ करोड़ रुपये की कीमत का था.

एक फरवरी को महाराष्ट्र सरकार ने बंबई उच्च न्यायालय को बताया कि भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के अलीबाग स्थित अवैध बंगले को गिराने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. उच्च न्यायालय ने रायगढ़ जिले के अलीबाग में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश जारी किया था. मुंबई से लगी हुई यह जगह छुट्टियां मनाने के लिए लोकप्रिय है.

सरकार की ओर से अदालत में पेश होते हुए वकील पी पी काकड़े ने मुख्य न्यायाधीश एन एच पाटिल के नेतृत्व वाली एक खंड पीठ को बताया कि जिला कलेक्टर ने कार्रवाई शुरू कर दी है. उन्होंने कहा, 'नीरव मोदी का बंगला गिराने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है लेकिन एक बड़ा बंगला होने की वजह से इसके बारे में इंजीनियरों से सलाह ली जा रही है. बंगले को गिराने का काम नियंत्रित विस्फोटों के जरिए अंजाम दिया जाएगा.''

वहीं इससे पहले वाली सुनवाई में प्रवर्तन निदेशालय ने कहा था कि उसने इस बंगले को कुर्क कर लिया है, इसलिए इस मामले में उसे भी सुना जाए। निदेशालय ने ही मोदी पर धनशोधन का आरोप लगाया है. इससे पहले 26 फरवरी को प्रवर्तन निदेशालय ने देश छोड़कर भाग चुके हीरा कारोबारी नीरव मोदी से जुड़ी 147.72 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क की.

अधिकारियों ने बताया कि इन में गुजरात के सूरत और महाराष्ट्र के मुंबई की चल-अचल संपत्तियां शामिल हैं इनका कुल बाजार मूल्य 147,72,86,651 रुपये है. जब्त की गई संपत्तियों में आठ कारें, संयंत्र और मशीनरी, आभूषणों की खेप, पेटिंग और कुछ इमारतें शामिल हैं.

उल्लेखनीय है कि पंजाब नेशनल बैंक के साथ की गई 13,000 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी के मामले में नीरव मोदी वांछित है. उनकी समूह कंपनियां भी मामले में आरोपी है. एक अधिकारी के मुताबिक उनकी कंपनियों में फायरस्टार डायमंड इंटरनेशनल प्रा. लिमिटेड, फायरस्टार इंटरनेशनल प्रा लिमिटेड, राधेशिर ज्वैलरी कंपनी प्रा लि और रिथिम हाउस प्रा. लि. शामिल है. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लांड्रिक निरोधी कानून 2002 के तहत संपत्तियों की कुर्की की है.