Alcohol
सांकेतिक तस्वीरPTI

केरल सरकार ने उन लोगों को शराब खरीदने के लिए विशेष पास जारी करने का फैसला किया है जो बुरी तरह शराब के आदी हैं और जिन्हें लाकडाउन के कारण शराब नहीं मिल पा रही है और इसके चलते उन्हें भारी मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देशभर में जारी 21 दिन के लॉकडाउन के दौरान केरल सरकार ने शराब पीने वाले कुछ लोगों को विशेष पास देने का फैसला किया है। सरकार ने सोमवार रात यह आदेश जारी किया।

आदेश में कहा कि शराब ना मिलने के कारण शारीरिक और मानसिक परेशानियां झेल रहे लोगों को ''सीमित'' और ''निर्धारित'' मात्रा में शराब दी जाएगी।

आदेश में कहा, ''अगर किसी व्यक्ति को डॉक्टर ने इन लक्षणों से पीड़ित बताया तो ही उसे सीमित मात्रा में शराब दी जाएगी।''

अधिसूचना के अनुसार, कोई भी व्याक्ति सरकारी डॉक्टर या सरकारी अस्पताल के डॉक्टर की प्रिसक्रिप्शन को निकटतम आबकारी रेंज कार्यालय में जमा करवा सकता है। प्रिसक्रिप्शन में इस बाज का जिक्र होना चाहिए की वो तत्काल शाराब को नहीं छोड़ सकता।

इसके लिए एक फॉर्म भी दिया गया है जिसे अल्कोहल पास लेने के लिए भरना होगा। शख्स की छानबीन करने के बाद आबकारी विभाग व्यक्ति को इंडियन मेड फॉरेन लिकर (IMFL) खरीदने की अनुमति देगा।

आदेश में कहा गया है कि इसके लिए शराब की दुकानों को खोलने की जरूरत नहीं है। डाक्टर की पर्ची को समीप के आबकारी कार्यालय में दिखाना होगा जहां से उन्हें शराब दी जाएगी।

इस बीच, केरल गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन (केजीएमओए) ने सरकार के इस आदेश के खिलाफ एक अप्रैल को काला दिवस मनाने का फैसला किया है।

त्रिशूर जिले के कोडंगलूर में शनिवार को एक युवक ने शराब नहीं मिलने के बाद नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। एक अन्य घटना में कयाकमुलम में एक नाई की दुकान में काम करने वाले 38 वर्षीय व्यक्ति ने शराब नहीं मिलने के बाद हताशा में शेविंग लोशन पी लिया। जहां अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई।

साभार : यह लेख मूल रूप से समाचार एजेंसी पीटीआई द्वारा अंग्रेजी में लिखा गया है. यह मूल लेख का हिंदी अनुवाद है.