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सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार पिठोरिया की युवती ऋचा भारती ने रिहाई के बदले कुरान बांटने के अदालती फैसले पर सवाल उठाते हुए इसे मानने से इंकार कर दिया है। ऋचा भारती नामक इस छात्रा ने विरोध करते हुए कहा है के दूसरे धर्म के लोगों को ऐसी पोस्ट करने पर हनुमान चालीसा पढ़ने का आदेश क्यों नहीं दिया जाता है।

अदालत ने आरोपी ऋचा को पांच कुरान सरकारी स्कूल, कॉलेज या विश्वविद्यालय में दान करने की शर्त पर जमानत प्रदान की। बता दें कि सोमवार को न्यायिक दंडाधिकारी मनीष कुमार सिंह की अदालत में आरोपी युवती की ओर से दाखिल जमानत याचिका पर सुनवाई हुई।

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, ऋचा भारती ने कोर्ट के फैसले पर कहा कि दूसरे समुदाय के लोग इस तरह के पोस्ट करते हैं तो क्या कभी उनसे हनुमान चालीसा और मंदिर जाने के लिए कहा गया है?"

इससे पहले ऋचा ने एक निजी चैनल से कहा, 'नहीं, मैं कुरान नहीं बांटना चाहती हूं।' उन्होंने कहा, 'आज कुरान बंटवा रहे हैं, कल बोलेंगे तुम इस्लाम स्वीकार कर लो।'

बता दें कि आपत्तिजनक पोस्ट मामले में ऋचा पर केस दर्ज किया गया था जिसके बाद पुलिस ने ऋचा को गिरफ्तार कर‍ जेल में डाल दिया था। हिंदू संगठनों समेत स्‍थानीय लोगों ने पुलिस के इस कदम का कड़ा विरोध किया था। शनिवार को स्‍थानीय लोगों ने पुलिस स्‍टेशन के सामने धरना प्रदर्शन किया था। इसके बाद पुलिस ने आश्‍वासन दिया था कि ऋचा को जल्‍द ही रिहा किया जाएगा।

न्‍यायिक मैजिस्‍ट्रेट मनीष सिंह ने सोमवार को आरोपी ऋचा भारती को जमानत दी थी और कहा था कि वह कुरान की एक कॉपी अंजुमन इस्‍लामिया कमिटी और 4 अन्‍य कापियां विभिन्‍न स्‍कूलों और कॉलेजों को दान करें। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, ऋचा के वकील राम प्रवेश सिंह ने कहा, 'अदालत ने सशर्त जमानत दी है। इसके तहत ऋचा को प्रशासन की मौजूदगी में अंजुमन इस्‍लामिया को कुरान की एक प्रति सौंपनी होगी और उसकी रसीद लेनी होगी।'

अधिवक्‍ता प्रवेश सिंह ने कहा, 'ऋचा को स्‍थानीय पुलिस की मदद से विभिन्‍न स्‍कूलों और कॉलेजों को कुरान की 4 प्रतियां दान करनी होंगी। ऋचा को अगले 15 दिन के अंदर पांचों की रसीद कोर्ट में जमा करनी होगी।' दूसरी तरफ छात्रा ऋचा ने कोर्ट के आदेश को मानने से इनकार कर दिया है।

गौरतलब है कि सदर अंजुमन कमेटी पिठोरिया के मंसूर खलीफा ने धार्मिक भावनाओं को आहत करने की शिकायत करते हुए युवती के खिलाफ पिठोरिया थाना में 12 जुलाई 2019 को प्राथमिकी दर्ज करायी थी। इसकी सूचना डीसी एवं एसएसपी को भी दी थी। उसकी शिकायत पर युवती को 12 जुलाई को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। युवती पर आपसी सौहार्द्र बिगाड़ने की कोशिश करने का आरोप है।

साभार : यह लेख मूल रूप से समाचार एजेंसी एएनआई द्वारा अंग्रेजी में लिखा गया है। यह मूल लेख का हिंदी अनुवाद है।