भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मंगलवार को प्रवर्तक हिस्सेदारी कम करके 40 प्रतिशत पर नहीं लाने के लिए बंधन बैंक पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगा दिया. बता दें, बंधन बैंक ने नियामकीय सूचना में यह जानकारी दी है.
बंधन बैंक को आरबीआई से 2014 में सामान्य बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त हुआ था और उसने अगस्त 2015 में एक पूर्ण बैंक के रूप में काम करना शुरू किया. बंधन बैंक ने नियामकीय सूचना में कहा है कि आरबीआई ने बैंक में बंधन फाइनेंसियल होल्डिंग्स लिमिटेड की हिस्सेदारी को कम करके 40 प्रतिशत पर लाने में असफल रहने पर जुर्माना लगाया है.
बता दें, बैंक द्वारा पूर्ण बैंकिंग कारोबार शुरू करने के तीन साल के भीतर यह हिस्सेदारी बैंक मताधिकार वाली चुकता पूंजी के 40 प्रतिशत पर लाई जानी थी. बंधन बैंक के साथ ही आरबीआई ने सहकारी क्षेत्र के जनता सहकारी बैंक पर भी एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. इसके अलावा जलगांव पीपुल्स सहकारी बैंक पर भी 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है.
केन्द्रीय बैंक ने आय पुष्टि, अग्रिम प्रबंधन और संपत्ति वर्गीकरण नियमों के उल्लंघन को लेकर पुणे स्थित जनता सहकारी बैंक पर एक करोड़ रुपए और जलगांव पीपुल्स सहकारी बैंक पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. केन्द्रीय बैंक ने इस संबंध में मंगलवार को एक विज्ञप्ति जारी कर यह जानकारी दी है.
साभार : यह लेख मूल रूप से समाचार एजेंसी पीटीआई द्वारा अंग्रेजी में लिखा गया है. यह मूल लेख का हिंदी अनुवाद है.