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ANI

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने स्विफ्ट परिचालन के संदर्भ में नियामकीय निर्देशों का अनुपालन नहीं करने को लेकर सार्वजनिक क्षेत्र के पंजाब नैशनल बैंक (PNB) पर दो करोड़ रुपये का जुर्माना लगा दिया। पीएनबी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। स्विफ्ट वैश्विक संदेशवाहक सॉफ्टवेयर है, जिसका इस्तेमाल वित्तीय इकाइयों द्वारा वैश्विक स्तर पर होने वाले लेनदेन के लिए किया जाता है।

पीएनबी में आभूषण कारोबारी नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चोकसी द्वारा किए गए 14,000 करोड़ रुपये के घोटाले के मामले में इसी मेसेजिंग सॉफ्टवेयर का दुरुपयोग किया गया था।

पीएनबी ने शेयर बाजारों को भेजी सूचना में कहा कि रिजर्व बैंक ने 25 मार्च को पत्र भेजकर जुर्माना लगाने की जानकारी दी है। इससे पहले इसी साल के दौरान केंद्रीय बैंक ने विभिन्न निर्देशों के समयबद्ध क्रियान्वयन तथा स्विफ्ट परिचालन को मजबूत करने में विफल रहने वाले 36 सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों पर 71 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था।

जिन प्रमुख बैंकों पर जुर्माना लगाया गया था उनमें एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, एचएसबीसी, बैंक आफ बड़ौदा, सिटी बैंक, केनरा बैंक और यस बैंक शामिल हैं। हालांकि, इस सूची में पीएनबी का नाम नहीं था।