राजपाल यादव
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने चेक बाउंस मामले में बॉलीवुड के जाने-माने चरित्र अभिनेता राजपाल यादव को तीन महीने की सजा सुनाते हुए उन्हें जेल भेज दिया है. राजपाल यादव ट्रायल कोर्ट के सामने एक समझौते की रकम देने में नाकाम रहे जिसपर कड़ा रुख अपनाते हुए हाईकोर्ट ने राजपाल यादव को तीन महीने जेल की सज़ा सुनाई है.

गौरतलब है कि राजपाल यादव और उनकी पत्नी राधा ने साल 2010 में अपनी फिल्म 'अता पता लापता' के लिए यह लोन लिया था. आपको बता दें कि पिछले दिनों इसी मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने राजपाल यादव पर 1.60 करोड़ रु. प्रति मामला जुर्माना लगाया था और 6 महीने कैद की सजा सुनाई थी.

अदालत ने बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव की पत्नी राधा पर भी 10 लाख रुपये प्रति केस जुर्माना लगाया था. दोनों को चेक बाउंस से जुड़े सात मामलों में यह सजा सुनाई गई . इस तरह उन्हें लगभग 11.20 करोड़ रु. बतौर जुर्माना चुकाना होगा. हालांकि सजा सुनाए जाने के तुरंत बाद ही उन्हें जमानत मिल गई थी.

इंदौर निवासी सुरेंदर सिंह से राजपाल यादव ने निजी आवश्यकता बताते हुए कुछ रकम उधार ली थी. इस रकम की वापसी के लिए यादव ने एक्सिस बैंक मुंबई का एक चेक सुरेंदर सिंह को दिया, जो कि सितंबर 2015 में बैंक में जमा करने पर बाउंस हो गया.

इसके बाद मामला अदालत में चला, और अदालत ने राजपाल को दोषी करार दिया था. राजपाल यादव ने 3 से 6 दिसंबर 2013 तक जेल में चार दिन काटे थे, जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट की खंडपीठ ने उनकी अपील पर सजा निलंबित कर दी थी.

राजपाल यादव मशहूर कॉमेडियन हैं और उन्होंने 'भूलभुलैया' और 'चुपके चुपके' जैसी फिल्मों में अपनी कॉमेडी के जौहर दिखा चुके हैं. 47 वर्षीय राजपाल यादव का जन्म उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ है. 1999 में राजपाल यादव ने 'दिल क्या करे' से बॉलीवुड करियर शुरू किया था. राजपाल यादव नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पास आउट हैं.