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ANI

उच्च न्यायालयों के दो चीफ जस्टिस की सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति की कलीजियम की सिफारिश को केंद्र सरकार की ओर से खारिज किए जाने की खबर है। पूरे मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने बताया कि कलीजियम ने झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अनिरुद्ध बोस और गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ए.एस बोपन्ना के प्रमोशन की सिफारिश की थी, लेकिन सरकार ने उनके नामों को वापस लौटा दिया है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार ने वरिष्ठता क्रम और क्षेत्र के मुताबिक प्रतिनिधित्व को कारण बताते हुए इन सिफारिशों को खारिज किया है।

कलीजियम की ओर से भेजे गए दोनों नामों में से जस्टिस बोस का हाई कोर्ट कलकत्ता उच्च न्यायालय है और वह जजों की सीनियॉरिटी के मामले में पूरे भारत में 12 वें नंबर पर हैं, जबकि जस्टिस बोपन्ना का पैरंट कोर्ट कर्नाटक उच्च न्यायालय है, भारत में 36वें स्थान पर आते हैं। इससे पहले सरकार ने पिछले साल भी बोस का नाम कलीजियम को वापस कर दिया था, जब उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाए जाने की सिफारिश की गई थी।

कलीजियम ने दोनों जजों के नामों का प्रस्ताव देते हुए लिखा था, 'जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस ए.एस बोपन्ना के नामों की सिफारिश करते हुए कलीजियम ने मेरिट के साथ ही ऑल इंडिया लेवल पर जजों की सीनियॉरिटी का भी ख्याल रखा है।' कलीजियम ने अपने प्रस्ताव में लिखा, 'कलीजियम ने इस बात को भी अपने प्रस्ताव में ध्यान रखा है कि देश के सभी उच्च न्यायालयों का सुप्रीम कोर्ट में प्रतिनिधित्व हो सके।'

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में कोलकाता हाई कोर्ट का प्रतिनिधित्व इंदिरा बनर्जी करती हैं। जस्टिस एस.एम मल्लिकार्जुन गौड़ा और एस. अब्दुल नजीर कर्नाटक का प्रतिनिधित्व करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस समेत कुल 31 न्यायाधीशों के पद होते हैं, जिनमें से फिलहाल 27 पद ही भरे हुए हैं, जबकि 4 जजों के स्थान खाली हैं।