समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने स्पष्ट कर दिया है कि आधार कानून की धारा 29 के तहत आपराधिक मामलों की जांच में बायोमीट्रिक डाटा का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता.
Unique Identification Authority of India today said that as per Sec 29 of the Aadhaar Act, the biometrics data collected by UIDAI can be used only for the purpose of generating Aadhaar and for authentication of identity of Aadhaar holders & cannot be used for any other purpose. pic.twitter.com/TlpBrlhtNn
— ANI (@ANI) June 22, 2018
इस आधार पर यूआईडीएआई ने अपराध रिकॉर्डस ब्यूरो (एनसीआरबी) के साथ बॉयोमीट्रिक डाटा साझा करने से इनकार कर दिया है. गुरुवार को एनसीआरबी ने आपराधिक मामलों की जांच के लिये बॉयोमीट्रिक डाटा साझा करने पर जोर दिया था.
इसके साथ ही यूआईडीएआई ने स्पष्ट किया कि आधार कानून की धारा-29 के तहत लिया गया डाटा केवल आधार धारकों की पहचान प्रमाणित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और इसका इस्तेमाल किसी दूसरे काम के लिए नहीं हो सकता.
प्राधिकरण ने बताया कि उसने पूर्व में भी कभी किसी जांच एजेंसी के साथ बायोमीट्रिक डाटा साझा नहीं किया है. हालांकि, राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में आधार कानून की धारा-33 के तहत इसे साझा किया जा सकता है.