तत्काल तीन तलाक से जुड़े बिल पर सियासी गतिरोध के बाद भले ही केंद्र सरकार ने इसे अध्यादेश के जरिए मंजूरी दे दी हो, लेकिन इससे संबंधित मामले खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के एटा में सामने आया है। महिला का आरोप है कि घर पहुंचने में उसे दस मिनट की देरी हो गई, जिससे गुस्साए उसके पति ने फोन पर ही तीन तलाक दे दिया।
पीड़ित महिला ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा कि उसने अपने पति से वादा किया था कि वह तीस मिनट के भीतर लौट आएगी, मगर ऐसा नहीं करने पर उसे तुंरत तलाक दे दिया गया. महिला ने कहा कि 'मैं अपनी दादी मां को देखने अपने मायके गई थी. मेरे पति ने आधे घंटे के भीतर आने को कहा था. मैं दस मिनट लेट हो गई. उसके बाद उन्होंने मेरे भाई के मोबाइल पर फोन किया और तीन बार 'तलाक-तलाक-तलाक' कहा. उनकी इस हरकत से मैं पूरी तरह से टूट गई.'
Man gives triple talaq over the phone to wife for reaching home 10 minutes late in Uttar Pradesh’s Etah
— ANI Digital (@ani_digital) January 30, 2019
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पीड़ित महिला ने यह भी आरोप लगाया कि उसके ससुराल वाले उसे पीटते हैं. उसका कहना है कि शादी के समय दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर वे लोग अक्सर उसे पीटते रहते हैं. उसने कहा कि 'जब मैं घर पर होती हूं तो वे मुझे पीटा करते हैं. उनकी इन्ही हरकतों की वजह से एक बार मेरा गर्भपात भी हुआ है. मेरा परिवार काफी गरीब है. यही वजह है कि मेरे पति के परिवार को देने के लिए यह कुछ भी सक्षम नहीं हैं.'
महिला ने इस मामले में सरकार से ममद की गुहार लगाई है. महिला ने आगे कहा कि 'अब यह सरकार की जिम्मेवारी है कि वह मुझे न्याय दिलाए नहीं तो मैं खुदकुशी कर लूंगी.'
एटा के क्षेत्राधिकारी अजय भदौरिया ने आश्वासन दिया है कि वह इस मामले की जांच करेंगे और इस मामले के समधान के लिए उचित कदम उठाएंगे. बता दें कि 27 दिसंबर को लोकसभा में तीन तलाक बिल को पास कर दिया गया था. इसके तहत तीन साल कैद की सजा के प्रावधान किया गया था.
बता दें कि केंद्र सरकार के अध्यादेश के मुताबिक, तुरंत तीन तलाक में एफआईआर तभी होगी, जब पीड़ित पत्नी या उनका खून का कोई रिश्तेदार केस दर्ज कराएगा। तत्काल तीन तलाक गैर जमानती अपराध रहेगा लेकिन मैजिस्ट्रेट कोर्ट से जमानत मिल सकेगी। तीन तलाक देने को आपराधिक श्रेणी में रखा गया है। तीन तलाक देने पर पति को तीन साल तक की जेल हो सकती है।