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केंद्रीय उड्डयन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने मंगलवार को कहा कि विमानन मंत्रालय ने उड़ान की टिकटों के लिये रद्दीकरण शुल्क के लिये 24 घंटे की एक लाॅक-इन अवधि का प्रस्ताव दिया है. उन्होंने आगे कहा कि उड़ान से 96 घंटे (4 दिन) पूर्व बुक करवाये गए टिकट रद्दीकरण शुल्क में छूट के हकदार नहीं होंगे.

सिन्हा ने कहा, ''अगर बुकिंग करवाये जाने के 24 घंटे के भीतर टिकट को करवाया जाता है तो कोई रद्दीकरण शुल्क नहीं लिया जाएगा बशर्ते टिकट उड़ान के प्रस्थान से 96 घंटे पहले बुक करवाई गई हो. अगर उड़ान रद्द होती है या फिर एयरलाइन की गलती है तो यात्री मुआवजा पाने का हकदार है या फिर उसके टिकट के पैसे का वापस भुगतान किया जाना चाहिये. अगर उड़ान में देरी हो रही है तो यात्री को विभिन्न तरीकों से उसका हर्जाना दिया जाएगा.'' विमानन सचिव आर एन चौबे ने बताया कि इससे संबंधित मसौदे के एक महीने में तैयार होने की संभावना है.