कोरोना वायरस के प्रसार पर काबू पाने के क्रम में दिल्ली सरकार ने एक नया आदेश जारी किया है। दिल्ली में घरों से बाहर निकलते समय मास्क नहीं पहनने पर लोगों को छह महीने तक के लिए जेल में डाला जा सकता है। दिल्ली के मुख्य सचिव विजय देव ने कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए इस संबंध में आदेश जारी किया है।
बिना मास्क पहने घर से बाहर निकलकर आदेश का उल्लंघन करने वालों पर 200 से 1000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। मुख्य सचिव ने कहा कि आदेश का उल्लंघन करने वालों को भारतीय दंड संहिता की धारा 188 (सरकारी अधिकारी द्वारा जारी आदेश की अवहेलना) के तहत कड़ी सजा दी जाएगी।
देव ने अपने आदेश में कहा कि किसी भी जगह, दफ्तर और कार्यशाला में काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को मास्क पहनना होगा।
आदेश के मुताबिक, ''कोई व्यक्ति/अधिकारी बिना मास्क पहने बैठक में भाग नहीं लेगा। ये मास्क केमिस्ट के पास उपलब्ध मानक मास्क या घर में बने मास्क भी हो सकते हैं, जिन्हें अच्छी तरह धोकर और संक्रमण मुक्त करके पुन: इस्तेमाल में लाया जा सकता है।'' दिल्ली सरकार ने बुधवार को लोगों के लिए घरों से बाहर निकलने पर मास्क पहनने को अनिवार्य करने की बात कही थी।
इससे पहले महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने बृहस्पतिवार को कहा कि मुंबई, पुणे, नासिक और नागपुर जैसे शहरों में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। इन शहरों में कोरोना वायरस के कई मामले सामने आए हैं। उन्होंने इन शहरों के निवासियों से आग्रह किया कि वे बिना मुंह ढके अपने घरों से बाहर नहीं निकलें।
गृह मंत्री ने एक वीडियो संदेश में यह अपील की। इसे उनकी पार्टी राकांपा ने अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि मुंबई, पुणे, नासिक, नागपुर जैसे शहरों में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है।
साभार : यह लेख मूल रूप से समाचार एजेंसी पीटीआई द्वारा अंग्रेजी में लिखा गया है. यह मूल लेख का हिंदी अनुवाद है.