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आम आदमी को नए साल का तोहफा देते हुए सरकार ने 1 जनवरी से सिनेमा टिकट, 32 इंच तक के टेलिविजन और मॉनिटर स्क्रीन सहित 23 वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी दर कम करने की अधिसूचना जारी कर दी है. गुड्स ऐंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) काउंसिल ने 22 दिसंबर को हुई बैठक में 23 वस्तुओं और सेवाओं पर कर दर कम करने का फैसला किया था.
इनमें सिनेमा टिकट, टेलिविजन और मॉनिटर स्क्रीन, पावर बैंक आदि शामिल हैं. इसके अलावा फ्रोजेन और डिब्बा बंद खास तरह की प्रोसेस्ड सब्जियों को शुल्कमुक्त कर दिया गया. उपभोक्ताओं को मंगलवार से इन वस्तुओं के लिए कम दाम देने होंगे. 1 जनवरी से इन वस्तुओं पर जीएसटी दर कम हो जाएगी. इसके परिणामस्वरूप इनके दाम घट सकते हैं.
जीएसटी काउंसिल ने अपनी पिछली बैठक में इन वस्तुओं और सेवाओं पर 28 प्रतिशत की दर को कम कर दिया था. कुछ वस्तुओं पर इसे घटाकर 18 प्रतिशत किया गया है जबकि कुछ सेवाओं पर 18 प्रतिशत की दर को कम कर 12 प्रतिशत किया गया है. जीएसटी की 28 प्रतिशत की सबसे ऊंची दर अब कुछ लग्जरी वस्तुओं, अहितकर सामानों, सीमेंट, बड़े टीवी स्क्रिन, एयरकंडीसनर्स और डिशवाशर्स पर ही रह गई है.
काउंसिल ने दिव्यांग व्यक्तियों के काम आने वाले वाहक साधनों के कलपुर्जो पर जीएसटी दर को 28 से घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया. माल परिवहन वाहनों के थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी दर को 18 से घटाकर 12 प्रतिशत कर दिया गया.
संगमरमर के अनगढ़े पत्थर, प्राकृतिक कॉर्क, टहलने वाली छड़ियां, फ्लाई ऐश से बनी ईंटें आदि पर अब 5 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगेगा. संगीत की किताबों, बिना पके या भाप और उबालकर पकाई गई सब्जियों और फ्रोजेन, ब्रैंडेड और प्रोसेस्ड की ऐसी अवस्था वाली सब्जियां जो उस रूप में उपभोग लायक नहीं हों... आदि पर अब जीएसटी नहीं लगेगा.
जन-धन योजना के तहत खुले आधारभूत बचत खातों के धारकों को भी अब बैंकों की सेवाओं के लिए जीएसटी नहीं देना होगा. सरकार द्वारा परिचालित गैर-अधिसूचित अथवा चार्टर्ड उड़ानों के जरिए यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों को अब पांच प्रतिशत की ही दर से जीएसटी भुगतान करना होगा.
इनके अलावा 100 रुपये तक की सिनेमा टिकटों पर अब 18 प्रतिशत के बजाय 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा. सौ रुपये से अधिक वाली सिनेमा टिकटों पर भी अब 28 प्रतिशत की जगह 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा. 32 इंच तक के मॉनिटरों और टेलिविजन स्क्रीनों और पावर बैंकों पर भी अब पहले के 28 प्रतिशत की जगह 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगेगा.