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कुछ और अहम खुलासों का दावा करते हुए सीबीआई ने ट्रायल कोर्ट से बोफोर्स मामले में आगे जांच के लिए अनुमति मांगी है। चीफ मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट, रॉज ऐवेन्यू कोर्ट ने कहा कि इस मामले में अनुमति की जरूरत नहीं है, सिर्फ जानकारी दे देना ही काफी होगा। ऐसे में सीबीआई बोफोर्स मामले में अपनी जांच जारी रखेगी।

सीबीआई के प्रवक्ता नितिन वकनकर ने बताया, 'मिशेल हार्शमेन नाम के शख्स द्वारा किए गए खुलासों के बाद सीबीआई ने ट्रायल कोर्ट से बोफोर्स केस में आगे की जांच की अनुमति मांगी है।' उन्होंने बताया कि 8 मई 2019 को कोर्ट ने पाया था कि यदि सीबीआई को इस मामले में जांच करने का स्वतंत्र अधिकार है तो इस निवेदन की आवश्यका क्या है।

सीबीआई के प्रवक्ता ने बताया, 'कानूनी राय लेने के बाद सीबीआई ने 16 मई (आज) को चीफ मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में एक याचिका दायर की। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में सीआरपीसी की धारा 173(8) के तहत आगे की जांच के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं है, कोर्ट को महज जानकारी दे देना ही काफी होगा।

सीबीआई प्रवक्ता ने कहा कि बोफोर्स मामले में आगे की जांच जारी रहेगी। एजेंसी का यह बयान तब आया जब उसने इस मामले में कोर्ट से अनुमति मांगने वाली याचिका को वापस ले लिया था।

बता दें कि सीबीआई ने कोर्ट से 1 फरवरी 2018 को दायर अपनी याचिका को वापस लेने की मांग की। जांच एजेंसी ने बृहस्पतिवार को अदालत को बताया कि वह आगे की कार्रवाई के बारे में निर्णय लेगी परंतु इस समय वह अपनी अर्जी वापस लेना चाहती है।