पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय कुलभूषण जाधव के मामले में इंटरनैशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने पाक को फटकार लगाते हुए कहा है कि कुलभूषण जाधव के मामले में पाकिस्तान ने वियना संधि के तहत अपने दायित्वों का उल्लंघन किया है।
आईसीजे के अध्यक्ष न्यायाधीश अब्दुलकावी यूसुफ ने महासभा में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की रिपोर्ट पेश करते हुए 17 जुलाई के अपने फैसले में कहा कि संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख न्यायिक अंग ने ''पाया कि पाकिस्तान ने वियना संधि के अनुच्छेद 36 के तहत अपने दायित्वों का उल्लंघन किया था और इस मामले में उचित उपाय किए जाने बाकी थे।''
193 देशों की सदस्यता वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा में यूसुफ ने कहा कि पाकिस्तान ने वियना संधि में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जिसमें कंसुलर ऐक्सेस पर रोक की बात हो। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने कुलभूषण को जासूसी के आरोपों में गिरफ्तार किया है, लेकिन वियना संधि के आर्टिकल 36 में ऐसा जासूसी के मामलों में अलग से किसी प्रवाधान का जिक्र नहीं है।
बता दें कि 17 जुलाई को मामले की सुनवाई करते हुए आईसीजे ने पाकिस्तानी अदालत के कुलभूषण को फांसी की सजा दिए जाने के फैसले पर रोक लगा दी थी। इसके साथ-साथ उसे जाधव तक भारत को कंसुलर ऐक्सेस देने का आदेश दिया था। पाकिस्तान की ओर से कुलभूषण जाधव को कंसुलर ऐक्सेस न दिए जाने की शिकायत करते हुए भारत ने आईसीजे में कहा था कि यह 1963 की वियना संधि का उल्लंघन है।
मामले की सुनवाई करते हुए जज यूसुफ की अगुवाई वाली बेंच ने पाक को कंसुलर ऐक्सेस देने और फांसी की सजा पर रोक लगाने का आदेश दिया था। यही नहीं कोर्ट ने पाकिस्तान को सजा की समीक्षा करने का भी आदेश दिया था।
साभार : यह लेख मूल रूप से समाचार एजेंसी पीटीआई द्वारा अंग्रेजी में लिखा गया है. यह मूल लेख का हिंदी अनुवाद है.