गुजरात में एक महिला ने मशहूर माधवराजी मंदिर के मुख्य पुजारी पर डेढ़ साल तक बलात्कार करने का आरोप लगाया है. (सांकेतिक तस्वीर)
गुजरात में एक महिला ने मशहूर माधवराजी मंदिर के मुख्य पुजारी पर डेढ़ साल तक बलात्कार करने का आरोप लगाया है. (सांकेतिक तस्वीर)रायटर्स
  •  एक महिला ने माधवराजी मंदिर के मुख्य पुजारी पर डेढ़ साल तक बलात्कार करने का आरोप लगाया है
  • पुजारी की पहचान ऋषिबापू राजनगिरी गोस्वामी के रूप में की गई है
  • 25 वर्षीय महिला ने अपनी शिकायत में कहा है कि गोस्वामी ने उनसे शादी करने का वायदा किया था.
  • पुजारी के खिलाफ बलात्कार, आपराधिक साजिश रचने और जानबूझकर चोट पहुंचाने का मामला दर्ज किया गया है.

भारत में महिलाओ के खिलाफ अपराधा की एक और घटना में पुलिस ने, एक महिला द्वारा शादी करने का झांसा देकर डेढ़ साल तक बलात्कार करने का आरोप लगाने के बाद, गुजरात के मशहूर माधवराजी मंदिर के पुजारी के खिलाफ मामला दर्ज किया है. पुजारी की पहचान ऋषिबापू राजनगिरी गोस्वामी के रूप में की गई है.

महिला ने पुलिस उपाधीक्षक (वेरावल डिवीजन) को 23 मई को भेजे अपने शिकायती पत्र में अपने साथ हुए बलात्कार के बारे में सूचित किया है जिसमें उसने आरोप लगाया है कि पुजारी उसके साथ अगस्त 2016 से बलात्कार कर रहा है.

करीब 25 वर्षीय महिला, जिसका विवाी लगभग छः वर्ष पूर्व प्राची गांव के एक व्यक्ति के साथ हुआ था, माधवराजी मंदिर के दर्शन के दौरान गोस्वामी के संपर्क में आई थी. लेकिन बताया जाता है कि दोनों अगस्त 2016 में एक-दूसरे के करीब आए थे.

द इंडियन एक्स्प्रेस ने महिला की शिकायत के हवाले से लिखा, ''इसके बाद गोस्वामी ने मुझे अपने साथ संबंध में फंसा लिया और शादी का वायदा करते हुए मुझसे शारीरिक संबंधों की पेशकश की. मैंने श्शादी से पहले उसकी ऐसी कोई पेशकश मानने से इकार कर दिया. लेकिन वह मुझे मंदिर के ऊपर बने मुख्य पुजारी के कमरे में ले गया और मेरे साथ बलात्कार किया.''

पुजारी सिर्फ इतने पर ही नहीं रुका और उसके साथ अगले डेढ़ साल तक बलात्कार करता रहा. जब उसने पुजारी के ऊपर शादी करने का दबाव डाला तो उसने उससे कहा कि जब 25 वर्षीय महिला अपने पति को तलाक दे देगी शादी उसके बाद ही संभव है.

महिला ने अपने शिकयती पत्र में आगे लिखा, ''इसके परिणामस्वरूप मैंने अपने पति को तलाक दे दिया ........... हालांकि, इसके बाद उसने मुझसे भविष्य में शादी करने का वायदा किया और मेरे साथ दोबारा बलात्कार किया.''

उसने आगे बताया कि गोस्वामी 7 मई को उसे दोबारा मंदिर ले गया और उससे दोबारा शादी का वायदा करते हुए शाररिक संबंधों की मांग की. ''फिर भी मैंने मना कर दिया. इससे गोस्वामी नाराज हो गया और उसने मेरे साथ गाली-गलौज करत ेहुए मारपीट की.''

महिला की शिकायत के आधार पर गोस्वामी के खिलाफ आपीसी की धारा 376 (बलात्कार), 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना), 506 (2) (आपराधिक धमकी) और 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना) के तहत मामला दर्ज कर लिया है.

द टाईम्स आॅफ इंडिया ने पुलिस उप-निरीक्षक एमपी पंडया के हवाले से लिखा, ''हमने गोस्वामी के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज कर लिया है और तलाल सर्किल पुलिस निरीक्षक एपी सोलंकी को मामले की जांच सौंपी गई है.''