गोवा के स्विमिंग कोच सुरजित गांगुली
गोवा के स्विमिंग कोच सुरजित गांगुलीTwitter

एक नाबालिग लड़की के रेप के आरोपों का सामना कर रहे गोवा के बर्खास्त तैराकी कोच सुरजीत गांगुली को गिरफ्तार कर लिया गया। गोवा पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। छात्रा के साथ कोच की जबरदस्ती का विडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने सख्त तेवर अपनाया था। रिजिजू की सख्ती के बाद ही कोच को पहले बर्खास्त किया गया और अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया है।

पुलिस अधीक्षक (उत्तर) उत्कर्ष प्रसून ने बताया कि गांगुली को दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी से बचने के लिए वह अलग-अलग शहरों की यात्रा कर रहा था।

गोवा पुलिस ने गोवा तैराकी संघ के लिए कोचिंग देने वाले गांगुली के खिलाफ गुरुवार को मामला दर्ज किया था। इसके बाद से वह गायब था। प्रसून ने बताया कि लड़की के पिता ने पहले पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के रिशरा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करायी थी। पीड़ित और कोच दोनों पश्चिम बंगाल के रहने वाले है।

शिकायत में कहा गया है कि यह घटना गोवा के मापुसा में हुई थी। अधीक्षक ने कहा, 'शिकायत दर्ज होने के बाद, उत्तरी गोवा जिला पुलिस तुरंत कार्रवाई में जुट गई। उन्हें यह शिकायत ई-मेल से मिली और फिर मापुसा पुलिस थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की गई।'

प्रसून ने कहा, 'गांगुली का पता लगाने के लिए तकनीकी निगरानी और स्थानीय खुफिया जानकारी का इस्तेमाल किया गया। आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए अगल-अलग शहरों में जा रहा था।'

गांगुली के खिलाफ गोवा के मापुसा पुलिस थाने में गुरुवार को आईपीसी के रेप, छेड़छाड़ और आपराधिक धमकी के साथ-साथ पॉक्सो कानून के तहत एक मामला दर्ज किया गया था।

इस मामले से जुड़े कथित वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने सिलसिलेवार ट्वीट में गांगुली के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया था । भारतीय तैराकी महासंघ गांगुली की खेल से जुड़ी हर गतिविधि पर प्रतिबंध लगा चुका है।

एसएफआई ने एक बयान में कहा, 'एसएफआई गोवा ईकाई की रिपोर्ट और सोशल मीडिया पर उपलब्ध सबूतों के आधार पर हम इस जघन्य बर्ताव की निंदा करते हैं। हमने इस कोच को कोचिंग के किसी भी स्वरूप या खेल से जुड़ी अन्य गतिविधियों के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। इसका सर्कुलर सभी 29 प्रदेश ईकाइयों को जारी कर दिया है।'

साभार : यह लेख मूल रूप से समाचार एजेंसी पीटीआई द्वारा अंग्रेजी में लिखा गया है। यह मूल लेख का हिंदी अनुवाद है।