आरएसएस मानहानि मामले में नेताओं के पूरे दल-बल के साथ भिवंडी अदालत पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गाँधी.
आरएसएस मानहानि मामले में नेताओं के पूरे दल-बल के साथ भिवंडी अदालत पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गाँधी.एएनआई

महाराष्ट्र की भिवंडी अदालत ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की मानहानि करने के मामले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं. समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, अदालत द्वारा यह आरोप आईपीसी की धारा-499 और धारा-500 के तहत तय किए गए हैं.

अगर आरोप साबित होते हैं तो सोनिया गाँधी के बेटे को जेल जाना पड़ सकता है क्योकि आईपीसी की धारा-500 में स्पष्ट है कि "किसी को भी बदनाम करने वाले को दो वर्ष तक के सरल कारावास या फिर जुर्माने या दोनों की सजा सुनाई जा सकती है."

मंगलवार को अदालत में मौजूद रहे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने खुद को निर्दोष बताया और कहा कि वे इस मामले का सामना करेंगे. इस मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त को होगी.

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने छह मार्च, 2014 को भिवंडी में आयोजित एक रैली के दौरान महात्मा गांधी की हत्या के लिए आरएसएस के लोगों को जिम्मेदार बताया था. उनके इसी बयान पर पर भिवंडी के आरएसएस पदाधिकारी राजेश कुंटे ने उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी के इस बयान से आरएसएस की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है.

आरएसएस मानहानि मामले में राहुल गांधी के खिलाफ आरोप तय
आरएसएस मानहानि मामले में राहुल गांधी के खिलाफ आरोप तयट्विटर

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस मामले में 2015 में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था. इस मामले में दखल देने से इनकार करते हुए सर्वोच्च अदालत ने कहा था, "आप किसी की सामूहिक निंदा नहीं कर सकते."

लेकिन शीर्ष अदालत ने उनके सामने माफ़ी मांगने पर मामला समाप्त होने का प्रस्ताव रखा था, जिसके जवाब में कांग्रेस अध्यक्ष ने यह कहते हुए अपनी याचिका वापस ले ली थी कि वे निचली अदालत में कार्यवाही का सामना करेंगे.