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PTI

दिल्ली की सीबीआई कोर्ट ने देश के पूर्व वित्त और गृह मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नेता पी चिदंबरम को तिहाड़ जेल भेज दिया है। अदालत ने पी. चिदंबरम को 19 सितम्बर तक 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा है। कोर्ट के आदेश के बाद चिदंबरम को तिहाड़ सेन्ट्रल जेल भेजा जाएगा। स्पेशल जज अजय कुमार कुहाड़ ने चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल की उस दलील को खारिज कर दिया कि उनके मुवक्किल को न्यायिक हिरासत में नहीं भेजा जाना चाहिए।

अदालत के फैसले के बाद चिदंबरम ने जेल में अलग सेल की मांग की। इसके अलावा उन्होंने बेड और अलग बाथरूम की भी मांग की जिन्हें मान लिया गया। उन्हें सात नंबर सेल में रखा जाएगा। चिदंबरम की जेड सुरक्षा का ख्याल रखते हुए अदालत ने उन्हें अलग कोठरी में रखने के निर्देश दिए।

सॉलिसीटर जनरल ने आश्वासन दिया कि जेल में चिदंबरम के लिए पर्याप्त सुरक्षा होगी। चिदंबरम की दो दिन की सीबीआई की हिरासत अवधि समाप्त होने के बाद आईएनएक्स मीडिया मामले में गुरुवार को अदालत में पेश किया गया जहां जांच एजेंसी ने कहा कि कांग्रेस नेता को न्यायिक हिरासत में भेजा जाए।

चिदंबरम को राउज एवेन्यू कोर्ट स्थित विशेष अदालत लाया गया। इससे कुछ ही घंटे पहले कांग्रेस नेता ने उनके खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट को चुनौती देने वाली याचिका वापस ले ली थी। गैर जमानती वारंट जारी किये जाने के बाद चिदंबरम को सीबीआई की हिरासत में भेजा गया था।

उनके वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट से कहा कि उनके मुवक्किल ईडी के सामने सरेंडर के लिए तैयार हैं। सिब्बल ने कोर्ट से कहा कि उनके मुवक्किल को न्यायिक हिरासत में नहीं भेजा जाना चाहिए। चिदंबरम की तरफ से उनके वकील सिब्बल ने कोर्ट से कहा, 'जहां तक सीबीआई की बात है तो मुझे (पी. चिदंबरम) न्यायिक हिरासत में क्यों भेजा जाना चाहिए? उन्होंने (सीबीआई) सभी सवाल पूछ लिए हैं। मैं ईडी की कस्टडी में जाना चाहता हूं। मुझे न्यायिक हिरासत में नहीं भेजा जाना चाहिए।'

कपिल सिब्बल ने न्यायिक हिरासत का विरोध करते हुए कहा कि उनके मुवक्किल पर जांच को प्रभावित करने या उसमें किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने का कोई आरोप नहीं है। उन्होंने कहा कि वह आईएनएक्स मीडिया से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में जाने के लिए तैयार हैं।

इससे पहले दिन में सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम की प्रवर्तन निदेशालय की गिरफ्तारी से अग्रिम जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया। चिदंबरम की याचिका को खारिज करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा, 'आमतौर पर आर्थिक अपराधों में अग्रिम जमानत नहीं दी जाती है। तथ्यों और परिस्थितियों पर ध्यान रखते हुए यह केस अग्रिम जमानत के लिए उपयुक्त नहीं है।'

बता दें कि अब तक पी. चिदंबरम 15 दिन सीबीआई हिरासत में काट चुके हैं। शीर्ष अदालत ने चिदंबरम को करारा झटका देते हुए कहा कि जांच एजेंसी को उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन के लिए पूरी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। इस स्टेज पर अग्रिम जमानत दिए जाने से केस प्रभावित होगा। चिदंबरम को 21 अगस्त को हुई उनकी गिरफ्तारी के बाद से 5 बार में 15 दिन की सीबीआई हिरासत में रखा गया था।