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अमेरिकी राज्य अल्बामा में अब यौन शोषण के दोषियों को बेहद सख्त सजा दी जाएगी। बच्चों के साथ यौन शोषण करनेवालों को नपुंसक बनानेवाला इंजेक्शन लगाया जाएगा। राज्य की विधायिका की ओर से यह कानून पारित किया गया है और अब गवर्नर ने भी इस पर हस्ताक्षर कर दिया है। नए कानून के तहत 13 साल से छोटे बच्चों के साथ यौन दुर्व्यवहार करनेवालों को नपुंसक बनाने का इंजेक्शन दिया जा सकता है।

दोषी शख्स को नपुंसक बनान के लिए कितनी दवा देनी होगी इसका फैसला जज करेंगे। दोषी शख्स नपुंसक बनानेवाली दवा खुद खरीदेगा या फिर उसे कहीं और से दवा दी जाएगी, इसका तय भी जज ही करेंगे। आरोपी को दवा कितनी मात्रा में और कब देनी है इसका फैसला सिर्फ जज ही करेंगे। यह विधेयक उन लोगों पर लागू होता है जो 1 सितंबर 2019 के बाद अपना अपराध स्वीकार करेंगे और दोषी करार दिए जाएंगे।

अपराधियों को जेल में रहने के दौरान यह दवा दी जाएगी। परोल पर बाहर निकलने से पहले अपराधियों को यह इंजेक्शन दिया जाएगा और इसे कब रोकना है इसका फैसला भी जज ही करेंगे। जो अपराधी दवा लेने से इनकार करेंगे उन्हें बाहर जाने की अनुमति नहीं मिलेगी।

अलबामा के अलावा अमेरिका में ही 7 राज्य ऐसे हैं जहां केमिकल कैस्ट्रेशन का इस्तेमाल होता है। लूसिआना और फ्लॉरिडा में भी यह कानून है। यौन अपराधियों को नपुंसक बनाने की सजा दक्षिण कोरिया और इंडोनेशिया में भी देने का प्रावधान है। कुछ अन्य देशों में यौन अपराधियों के लिए बेहद सख्त कानून हैं।

साभार : यह लेख मूल रूप से समाचार एजेंसी एपी द्वारा अंग्रेजी में लिखा गया है। यह मूल लेख का हिंदी अनुवाद है।